नगरीय निकाय वार्डों के परिसीमन पर चुनाव आयोग की रोक, जानिए पूरी बात

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नगरीय निकाय वार्डों के परिसीमन पर चुनाव आयोग की रोक, जानिए पूरी बात

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  • Publish Date - March 29, 2019 / 02:08 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:02 PM IST

भोपाल: निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के वार्ड परिसीमन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही नगर निगम व नगर पालिका की सीमा वृद्धि पर फिलहाल विराम लग गया है। ज्ञात हो कि इसी साल नवंबर में संभावित नगरीय निकायों के चुनाव को देखते हुए राज्य शासन ने नगरीय निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया था। लेकिन अब इस पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है।

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गौरतलब है कि राज्य सरकार ने टाइम लाइन जारी करते हुए कहा था कि नगर निगम और नगर पालिका की सीमा वृद्धि और वार्ड संख्या वृद्धि को नए निर्वाचन में शामिल किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि संभावित निर्वाचन (नवंबर या दिसंबर) के 6 माह पहले अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए। इसके बाद नए परिसीमन के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

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जारी कार्यक्रम के तहत वार्डों की सीमा निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन हो चुका है, और 5 अप्रैल तक दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जाना था। इसके बाद 20 मई तक वार्ड विभाजन का अंतिम प्रकाशन, 5 जून तक वार्डों का आरक्षण, 20 जून तक वार्ड आरक्षण अधिसूचना और फिर 25 जून महापौर व अध्यक्ष पद का आरक्षण होना था। अब इस पूरी प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है।

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