डरा धमकाकर वसूली करने वाले सूदखोर गिरफ्तार, एक आरोपी खुद को बताता रहा है करणी सेना का अध्यक्ष

डरा धमकाकर वसूली करने वाले सूदखोर गिरफ्तार, एक आरोपी खुद को बताता रहा है करणी सेना का अध्यक्ष

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  • Publish Date - April 18, 2019 / 02:36 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:13 PM IST

रायपुर। ब्‍याज के पैसों के लिए धमकाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक रूबी तोमर खुद को करणी सेना का नेता बताता रहा है। मामले में हलवाई लाइन निवासी य कुमार बदलानी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

पुलिस ने बताया कि प्रार्थी की 3 साल पहले मुलाकात पेशे से बाउंसर राज आर्यन निवासी महादेव घाट से हुई। मुलाकात के बाद राज आर्यन प्रार्थी से जान-पहचान बढ़ाने लगा और अक्सर प्रार्थी की पहचान वाले स्थान पर ही मुलाकात भी करने लगा, जिससे दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों साथ-साथ ही घूमने फिरने, मौज-मस्ती करने लगे। इसी दौरान राज आर्यन ने प्रार्थी को 1,00,000/- रूपए जरुरत होने पर ब्याज पर रूपए दिया एवं परेश शर्मा, वर्तमान निवासी चंगोराभाठा से भी रूपए ब्याज पर दिलवाया। बाद में प्रार्थी की मौज-मस्ती की फोटो एवं विडीयो रिकार्डिग वायरल करने की धमकी देकर ब्लेकमेलिंग करने लगे।

फिर प्रार्थी से बडी रकम की मांग करने लगे और रकम की व्यवस्था न कर पाने की बात कहने पर उसे रोहित सिंह तोमर एवं रूबी तोमर निवासी सांई विला, भाठागांव से मिलवाया। राज आर्यन ने रोहित सिंह तोमर से प्रार्थी को ब्याज में राशि रूपये 5,00,000 रुपए उधार दिलाया गया। इसके एवज में रोहित सिंह तोमर द्वारा प्रतिदिन राशि 5,000 के भुगतान एवं अग्रिम ब्याज की राशि रूपए 1,75,000 रूपए काट कर 3,25,000 रुपए प्रार्थी को दिया गया। इसके बाद से ही योगेश सिन्हा के माध्यम से राशि रूपए 5,000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से लेकर जाता था।

लगातार 100 दिन तक 5000 रुपए जमा करने के पश्चात प्रार्थी के मूलधन में से कुछ भी रूपए कम नहीं हो पा रहा था। इस पर प्रार्थी द्वारा रोहित सिंह तोमर से बात करने पर बाद में हिसाब करने की बात कहकर टाल दिया जाता रहा। साथ ही, रोजाना 5000 रुपए को बढाकर 10 हजार रूपए कर दी गई। प्रार्थी द्वारा अब पैसे की व्यवस्था बिलकुल न कर पाने की बात कहने पर रोहित सिंह तोमर द्वारा अपने ही साथी से रूपए उधार में दिलवाकर उधार से प्राप्त रूपए को अपने ब्याज के रूप में जमा कर लिया जा रहा था। यह सिलसिला लगभग 11 माह तक चला। प्रार्थी द्वारा रोहित सिंह तोमर से रूपए लेते समय उसने प्रार्थी को 50 रुपए के तीन स्टाम्प् एवं लगभग 10-12 हरे रंग के पन्ने में और लगभग 5-6 कोरे चेक, जिन पर प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाकर लिए थे। यह कहते हुए कि जमानत के रुप में यह कागजात उसके पास रहेंगे। इसके अलावा उसके पास एक रजिस्टर भी थी जिसमें वह प्रार्थी से कभी भी हस्ताक्षर करवाया करता था। उसके अलावा रोहित सिंह तोमर द्वारा प्रार्थी की दुकान से सोने की ज्वेलरी की खरीदी कर कुछ रूपए देकर बाकी हिसाब में जोड़कर हिसाब में जमा कर लेंगे कहकर खरीदी की गई सोने की ज्वेलरी के रूपये भी नहीं देता था।

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इन हालातों में प्रार्थी ब्याज नहीं दे पा रहा था तो इसी दौरान रोहित सिंह तोमर तथा उसका भाई रूबी तोमर प्रार्थी को डराने धमकाने लगे तथा अपने लड़कों को भेजकर भी डराते व धमकवाते थे। प्रार्थी ने और रूपये नहीं दे पाने बात कही तो उसने प्रार्थी के पिताजी को भी धमकाया। अंत में प्रार्थी ने आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 215/19 धारा 327, 384, 506बी, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध करवाया। पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की पतासाजी की और 4 आरोपी रूबी सिंह तोमर, कमल कुर्रे, विनोद चैरसिया एवं राज आर्यन को गिरफ्तार किया। आरोपी वीरेन्द्र सिंह तोमर उर्फ रूबी सिंह एवं रोहित सिंह तोमर के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 216/19 धारा 294, 323, 327, 384, 506बी, 34, 120बी भादवि. एवं थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 124/19 धारा 384 भादवि. एवं 4 कर्जा एक्ट कायम किया गया है।