नगरीय निकायों की सीमा के भीतर भी खुल सकेंगी शराब दुकानें, प्रशासन ने जारी किया आदेश

नगरीय निकायों की सीमा के भीतर भी खुल सकेंगी शराब दुकानें, प्रशासन ने जारी किया आदेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:17 PM IST
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Published Date: May 29, 2020 7:19 am IST

भोपाल। प्रदेश के रेड जोन में नगरीय निकायों की सीमा के भीतर भी अब शराब दुकानें खुल सकेंगी। वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी कर सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है। आदेश के तहत अब भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, बुरहानपुर, खंडवा और देवास नगर निगम के साथ धार, मंदसौर, नीमच और कुक्षी नगर पालिका क्षेत्र में भी शराब दुकानें खुल सकेंगी।

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अब इन शहरों की शहरी सीमा में शराब दुकान खोलने पर पाबंदी थी। यानी प्रदेश के सभी 52 जिलों में शराब दुकान खोलने की परमिशन जारी की जा चुकी है।

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हालांकि कोवेड 19 की गाइडलाइन के तहत रेड जोन और बफर जोन एरिया में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह की कोई भी दुकान नहीं खोली जा सकेगी। इधर शराब दुकान खोलने को लेकर शराब कारोबारी और सरकार के बीच तकरार जारी है।

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