नान घोटाला, आईएएस अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

नान घोटाला, आईएएस अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

  •  
  • Publish Date - April 29, 2019 / 08:22 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:45 PM IST

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में आरोपी IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। अनिल टुटेजा नॉन में MD रहें हैं। उन्हें अग्रिम जमानत मिलने का यह मतलब हुआ कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।

कोर्ट में टुटेजा के वक़ील अवि सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अनिल टुटेजा के ख़िलाफ़ सीधे तौर पर कोई साक्ष्य नहीं है। उनके खिलाफ न कोई एफआईआर हुई है और न ही उनसे कोई रिकवरी हुई है। साथ ही जांच भी अधूरी है। वकिल ने कोर्ट के सामने मामले में रिइनवेस्टिगेशन करवाने की मांग की है।

बता दें कि नान घोटाला मामले को लेकर हाईकोर्ट में कई जनहित याचिका दाखिल हैं। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने फरवरी 2015 को राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर छापा मार कर करोड़ों रुपए बरामद किए थे।

यह भी पढ़ें : लोकसभा चुनाव 2019, पोलिंग बूथ में बस घुसी, बड़ा हादसा टला 

इस मामले में दो आईएएस अफसर समेत 18 अधिकारियों-कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया था। इनमें से 15 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। कई अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार भी किए गए।