रायपुर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को पंजीयन में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने सभी SDM राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि पंजीयन के लिए किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन का प्रावधान नहीं किया गया है।
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सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि किसानों की ओर से खुद प्रमाणित और कृषि विस्तार अधिकारी की ओर से सत्यापित आवेदन ही किसानों के पंजीयन के लिए पर्याप्त है।
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पंजीयन के लिए किसानों से किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन लेने से मना किया गया है। इस योजना के अंतर्गत संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार के नाम से किया जाएगा।
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