दो दशक पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने का आदेश, कई लाभार्थियों की हो चुकी है मौत

दो दशक पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने का आदेश, कई लाभार्थियों की हो चुकी है मौत

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  • Publish Date - October 15, 2019 / 10:45 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:29 PM IST

ग्वालियर। ग्राम पंचायत के उन कर्मचारियों को आखिरकार बड़ी राहत मिली गयी है, जो पिछले दो दशक से अपने पेंशन लाभ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। खास बात यह है कि यह सभी कर्मचारी 20 से लेकर 25 साल पहले रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। इसके लिए उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए, याचिकाकर्ताओं को पेंशन का लाभ देने के आदेश दिए थे। लेकिन इस आदेश के खिलाफ सरकार डिवीजन बेंच में गई जहां डिवीजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के आर्डर को बहाल रखा है। बावजूद इसके कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिला।

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इसके खिलाफ कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। डिवीजन बेंच ने आदेश को मॉडिफाइड करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के लगभग एक दर्जन कर्मचारियों को 2013 से पेंशन का लाभ देने का फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के आदेश का सरकार ने पालन नहीं किया, इसके खिलाफ रिटायर्ड कर्मचारियों ने अवमानना याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी।

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अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव से अनुपालन रिपोर्ट तलब की। यह अनुपालन रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई । जिसमें सरकार ने इन कर्मचारियों को पेंशन का बेनिफिट देने पर अपनी सहमति जताई है। हाईकोर्ट ने सरकार की कंप्लायंस रिपोर्ट के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। खास बात यह है कि करीब दो दशक तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले इन ग्राम पंचायत कर्मचारियों की उम्र लगभग 80 साल से ऊपर हो गई है। जबकि कुछ कर्मचारी तो ये लड़ाई लड़ते-लड़ते स्वर्गवासी हो गए हैं।

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