कोर्ट से पेशी कर लौट रही बीबी को कहा तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया मारपीट का मामला

कोर्ट से पेशी कर लौट रही बीबी को कहा तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया मारपीट का मामला

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  • Publish Date - September 17, 2019 / 03:38 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:38 PM IST

पेंड्रा। तीन तलाक को केंद्र सरकार ने गैरकानूनी माना है और इसके लिए विशेष एक्ट के तहत अपराधिक प्रावधान तय किया गया है। बावजूद इसके प्रताड़ना और तलाक देने की बात पर मारपीट करने वाले पति के खिलाफ पुलिस ने साधारण मामला दर्ज कर मामले को रफा-दफा कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि पेंड्रा टीआई ने पीड़ित महिला की शिकायत जांच के बाद अपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल पूरा मामला

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पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम अड़भार की रहने वाली पीड़ित महिला का निकाह करीब 14 साल पहले रतनपुर के करैहापारा निवासी जुम्मन रिजवी के साथ हुआ था। शादी के कुछ साल बाद ही उसका पति मारपीट करने लगा फिर उसे मायके भेज दिया। बीते 10 साल से पीड़ित महिला अपने मायके में रह रही है। इस बीच उसने भरण पोषण के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। यह मामला जेएमएफसी न्यायालय पेंड्रारोड में लंबित है।

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बीते 12 सितंबर को कोर्ट में उसके इस मामले की पेशी थी। सुनवाई के बाद शाम करीब 4 बजे महिला कोर्ट से अपने घर जाने निकली थी कि आजाद चौक के पास उसका पति जुम्मन रिजवी बाइक में सवार होकर आया उसने पीड़ित महिला को रोक लिया फिर तीन तलाक बोल कर मारपीट करने लगा । इसके साथ ही हमेशा के लिए अलग अलग हो जाने की धमकी दी । पीड़ित महिला ने इस मामले की शिकायत थाने में की इस पर 4 दिन तक पुलिस जांच करती रही फिर आरोपित के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत मारपीट का मामला ही दर्ज किया गया है । आपको बता दें इस मामले में पेंड्रा पुलिस 4 दिन से मामले की जांच करती रही । पीड़िता ने अपने आवेदन पत्र में तीन तलाक का जिक्र किया है । बावजूद इसके पुलिस ने तीन तलाक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है।

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