Lockdown : स्पा सेंटर, जिम रहेंगे बंद, शादी में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोगों की अनुमति, यहां के कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश
Lockdown : स्पा सेंटर, जिम रहेंगे बंद, शादी में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोगों की अनुमति, यहां के कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश
भोपाल। राजधानी कलेक्टर ने निजी और सार्वजनिक संस्थानों को लेकर आदेश जारी किया है। वहीं कई अन्य सेवाओं में पाबंदी लगाई है। नया आदेश 10 जून से प्रभावी होगा।
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राजधानी भोपाल में कोरोना के मामलों में कमी आई है। इस बीच लॉकडाउन में राहत के बाद सामने आई लोगों की लापरवाही के बाद अब कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब कई सेवाओं पर पाबंदी लगाई है। नया आदेश के अनुसार सैलून को 50 प्रतिशत संख्या के साथ खोलने की अनुमति दी है।
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इसके अलावा शादी विवाह में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोगों ही शामिल हो सकेंगे। स्पा सेंटर, जिम बंद रहेंगे। अन्य खेलकूद एक्टिवीटी की अनुमति कलेक्टर ने नहीं दी है। वहीं एक साथ 6 लोगों के मौजूद रहने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नया आदेश 10 जून से लागू हो जाएगा। वहीं पूरे जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रोजाना जनता कर्फ्यू लगेगा। रविवार को पूरे दिन जनता कर्फ्यू लागू रहेगा।
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