सरपंच को हटाने की प्रक्रिया पर लगी रोक रद्द, हाईकोर्ट ने पंचों के निर्णय को सही माना

सरपंच को हटाने की प्रक्रिया पर लगी रोक रद्द, हाईकोर्ट ने पंचों के निर्णय को सही माना

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  • Publish Date - November 1, 2019 / 09:19 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:11 PM IST

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हाईकोर्ट ने पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरपंच को पद से हटाने की कार्रवाई को तकनीक आधार पर खारिज करने की प्रक्रिया को गलत माना है। कोर्ट ने कमिश्नर व कलेक्टर के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास खो चुके सरपंच को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

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मामला दुर्ग जिले के पाटन तहसील का है जहां ग्राम पंचायत आगेसरा के सरपंच राजकुमार साहू के कार्य से असंतुष्ट होकर पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। 21 अगस्त 2018 को पूर्ण बहुमत से सरपंच को पद से हटाने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। इसके खिलाफ सरपंच ने कलेक्टर दुर्ग के समक्ष अपील की। कलेक्टर ने 15 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होने के आधार पर कार्रवाई को निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ पंच गोपी लाल साहू ने कमिश्नर दुर्ग के समक्ष अपील की। कमिश्नर ने अपील को खारिज कर दिया।

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इसके खिलाफ उसने अधिवक्ता विकास दुबे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर जस्टिस पी. सेम कोशी के कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ है। लोकतांत्रिक प्रणाली में एक बार विश्वास खो चुके सरपंच को केवल तकनीकी त्रुटि का लाभ देकर पुनः पद में बने रहने का कोई अधिकार मिल सकता है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सरपंच के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को यथावत रखते हुए कमिश्नर व कलेक्टर दुर्ग के आदेश को निरस्त कर दिया है।

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