बंद रहेंगे शॉपिंग माॅल, 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की मिली अनुमति, आदेश जारी | The shopping mall will remain closed, permission granted to open religious places from June 8

बंद रहेंगे शॉपिंग माॅल, 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की मिली अनुमति, आदेश जारी

बंद रहेंगे शॉपिंग माॅल, 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की मिली अनुमति, आदेश जारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:10 PM IST, Published Date : June 6, 2020/4:03 pm IST

रायपुर। कोरोना लाॅकडाउन में 8 जून से कंटेंनमेंट जोन को छोड़कर सार्वजनिक पार्कों, शहर के बाहर क्लबों, धार्मिक एवं पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति जारी की गई है। इसी प्रकार होटल रेस्टोरेंट को कुछ बंदिशों के साथ अनुमति दी गई है।

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सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे। इसके साथ ही स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी। क्लबों में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी।

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इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार धार्मिक एवं पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति होगी। शापिंग माॅल खोलने और संचालन करने की अनुमति नहीं होगी। जारी आदेश के अनुसार रेन्टोरेंट के लिए केवल टेक अवे की अुनमति पूर्वानुसार रहेगी। होटल संचालन के लिए अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार होगी।

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