साक्षात्कार चयन और पदोन्नति समिति में महिला सदस्य अनिवार्य, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

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साक्षात्कार चयन और पदोन्नति समिति में महिला सदस्य अनिवार्य, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

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  • Publish Date - August 27, 2020 / 10:50 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST

रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शासन के समस्त विभागों के अधीन गठित साक्षात्कार, चयन, पदोन्नति एवं छानबीन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। इन समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए एक महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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गत दिवस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिसके परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर सहित शासन के समस्त विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी संभागायुक्त, सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेजा गया हैं।

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