Rajasthan News: गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस को मिली सफलता, इस जगह से जब्त की 10 हजार किलो विस्फोटक, जानें क्या थी आरोपी की प्लानिंग
Rajasthan News: राजस्थान के नागौर जिले में पुलिस ने करीब 10 हजार किलोग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त की है।
Rajasthan News/Image Credit: @apparrnnaa X Handle
- राजस्थान के नागौर जिले में गणतंत्र दिवस से पहले बड़ा खुलासा हुआ है।
- पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री की तस्करी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।
- पुलिस ने 10 हजार किलोग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त की है।
Rajasthan News: नागौर: राजस्थान के नागौर जिले में गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है। (Rajasthan News) यहां पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री की तस्करी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिला पुलिस की डीएसटी टीम और थांवला थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 10 हजार किलोग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त की है। इतना ही नहीं पुलिस ने सुलेमान खान नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार किया है।
विस्फोटक सामग्री का जखीरा हुआ बरामद
Rajasthan News: इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने हरसौर गांव की सरहद पर स्थित अपने सुनसान फॉर्म हाउस के चार अलग-अलग कमरों में विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी थी। पुलिस को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अमोनियम (Rajasthan News) नाइट्रेट, डेटोनेटर, वायर, गुल्ले और अन्य विस्फोटक उपकरण बरामद किए।
अवैध खनन से जुड़ा है मामला
Rajasthan News: जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि, शुरूआती पूछताछ में आरोपी युवक ने स्वीकार किया है कि, वो इस विस्फोटक सामग्री को अवैध खनन में लगे लोगों को बेचता था। ऐसे में पुलिस इस नेटवर्क के तार अन्य राज्यों से जुड़े हैं या नहीं इसकी (Rajasthan News) जांच में भी जुट गई है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय एजेंसियां इस मामले में जांच करेगी।
#WATCH | Nagaur, Rajasthan | SP Mridul Kachhawa says, “For quite some time, the Nagaur police had been receiving intelligence reports indicating that large quantities of explosive materials were being bought, sold, and stored in the district… Yesterday, the district police… pic.twitter.com/hzpG9Vpzil
— ANI (@ANI) January 25, 2026
आरोपी पर दर्ज है और भी मामले
Rajasthan News: पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक सुलेमान खान के खिलाफ पहले भी तीन मामले दर्ज है। इसमें से दो मामले थांवला और चौपासनी (अलवर) में न्यायालय में विचाराधीन हैं, जबकि पादुकला थाने का एक मामला में आरोपी को दोषमुक्त किया जा चुका है। थांवला थाना पुलिस ने आरोपी (Rajasthan News) सुलेमान के खिलाफ बी. अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा बीएनएस की धारा 112(2) और 288 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है।
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