1984 सिख-विरोधी दंगे मामले में सीबीआई जगदीश टाइटलर के खिलाफ गवाह का पता लगाए : अदालत
1984 सिख-विरोधी दंगे मामले में सीबीआई जगदीश टाइटलर के खिलाफ गवाह का पता लगाए : अदालत
नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सोमवार को निर्देश दिया कि वह 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ एक गवाह का पता लगाए।
सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने केंद्रीय एजेंसी को मनमोहन कौर का पता लगाने और उन्हें बुलाने का एक और अवसर दिया, जो मामले में टाइटलर के खिलाफ अभियोजन पक्ष की गवाह (पीडब्लू) हैं।
न्यायाधीश ने पहले भी कौर को तलब किया था, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ने सूचित किया था कि उनका पता नहीं चल रहा है।
अदालत ने सोमवार को अभियोजन पक्ष के एक अन्य गवाह बाल किशन आर्य का बयान दर्ज किया, जबकि अन्य गवाहों- अनुज सिन्हा और एन डी पंचोली को 20 दिसंबर को तलब किया।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सीबीआई के सरकारी वकील ने अनुरोध किया है कि गवाहों की सूची के अनुसार उसके गवाह अनुज सिन्हा को अगली तारीख पर बुलाया जाए। उन्होंने अभियोजन पक्ष की गवाह मनमोहन कौर और एन डी पंचोली को पेश करने के लिए एक और मौका देने का अनुरोध किया है। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। जांच अधिकारी को उक्त गवाहों का पता लगाने का निर्देश दिया जाता है। अनुरोध पर मनमोहन कौर, एन डी पंचोली और अनुज सिन्हा को अगली तारीख पर बुलाया जाए।’’
मामले की सुनवाई के दौरान टाइटलर अदालत में मौजूद रहे।
यह मामला 1984 में राष्ट्रीय राजधानी स्थित गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन सिखों की हत्या से जुड़ा है। अदालत ने 12 नवंबर को लखविंदर कौर का बयान दर्ज किया, जो बादल सिंह की पत्नी हैं। दंगों के दौरान एक नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश में भीड़ ने बादल सिंह की हत्या कर दी थी।
अदालत ने टाइटलर के खिलाफ गत 13 सितंबर को हत्या और अन्य अपराधों में आरोप तय किया था।
भाषा धीरज सुरेश
सुरेश

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