1984 सिख विरोधी दंगे: दिल्ली की अदालत ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ गवाह का बयान दर्ज किया

1984 सिख विरोधी दंगे: दिल्ली की अदालत ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ गवाह का बयान दर्ज किया

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  • Publish Date - February 27, 2025 / 08:45 PM IST,
    Updated On - February 27, 2025 / 08:45 PM IST

नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में बृहस्पतिवार को अभियोजन पक्ष के गवाह का बयान दर्ज किया।

विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने फोरेंसिक विशेषज्ञ एस इंगरसल का बयान दर्ज किया और उनसे जिरह के लिए सात मार्च की तारीख तय की।

न्यायाधीश ने टाइटलर को आज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी, क्योंकि वह यात्रा कर रहे थे।

यह मामला 1984 में राष्ट्रीय राजधानी स्थित गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन व्यक्तियों की हत्या से जुड़ा है।

न्यायाधीश ने 12 नवंबर 2024 को बादल सिंह की विधवा लखविंदर कौर का बयान दर्ज किया था। सिंह की दंगों के दौरान गुरुद्वारा पुल बंगश में भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी।

अदालत ने पिछले साल 13 सितंबर को टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किए थे।

एक गवाह ने दावा किया कि टाइटलर एक नवंबर 1984 को गुरुद्वारे के सामने एक सफेद कार से बाहर निकले और समुदाय के खिलाफ भीड़ को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप हत्याएं हुईं।

वर्ष 2023 में एक सत्र अदालत ने टाइटलर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानतदार के आधार पर अग्रिम जमानत दे दी थी।

भाषा

नोमान संतोष

संतोष