नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) सरकार के आदेश पर 3,100 से अधिक टेलीग्राम चैनलों और पायरेटेड सामग्री वाली लगभग 800 वेबसाइटों को निष्क्रिय कर दिया गया है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने धारा 6एए और 6एबी के साथ फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत किया है, जो फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रसारण पर रोक लगाता है।
उन्होंने कहा कि धारा 7(1ए) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति दोनों प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे कम से कम तीन महीने की कैद और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना होगा, जिसे तीन साल तक कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
मुरुगन ने बताया कि टेलीग्राम ऐप को 11 मार्च, 2026 को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) के तहत कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का उल्लंघन करते हुए बिना अधिकार के कुछ सामग्री मालिकों, ओटीटी प्लेटफार्म और निर्माताओं के स्वामित्व वाले या लाइसेंस प्राप्त सामग्री प्रकाशित करने वाले 3,142 चैनलों तक पहुंच को हटाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए सूचित किया गया था।
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