सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़ित 10 साल की नाबालिग लड़की की गर्भपात करने की याचिका खारिज कर दी है. नाबालिग करीब 7 महीने की गर्भवती है. दरअसल मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्भपात करना लड़की और उसके बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पर विचार करते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही केंद्र को सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में ऐसे मामलों में तत्परता से निर्णय लेने के लिए स्थाई मेडिकल बोर्ड गठित करे। बता दें कि 18 जुलाई को चंडीगढ़ कोर्ट ने भी लड़की की याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल, कोर्ट के संज्ञान में यह बात आई थी कि लड़की 26 सप्ताह की गर्भवती है। इसके बाद वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।