आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पैन लिंकिंग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य

आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पैन लिंकिंग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य

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  • Publish Date - September 26, 2018 / 06:02 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:49 PM IST

नई दिल्ली।बुधवार को देश के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला है। जिसके तहत  सुप्रीम कोर्ट आज 7 बड़े फैसले सुनाने जा रही है।  जिनमें प्रमोशन में रिजर्वेशन, आधार अनिवार्यता, कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रिमिंग, जज लोया केस में दायर पुनर्विचार याचिका पर फैसला, कांग्रेस नेता अहमद पटेल की याचिका जैसे अहम मामले में शामिल है।

 

इस फैसले में सबसे पहले फैसला आया है आधार की अनिवार्यता पर ,इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते वक्त कहा कि आधार से समाज के बिना पढ़े-लिखे लोगों को पहचान मिली है.आधार का डुप्लीकेट बनाना संभव नहीं, साथ ही समाज के हाशिये वाले वर्ग को आधार से ताकत प्राप्त हुई है। 

 

इसके साथ ही  सुप्रीम कोर्ट का कहना है,कि “आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई द्वारा नागरिकों के न्यूनतम जनसांख्यिकीय और बॉयोमीट्रिक डेटा एकत्र किए जाते हैं। किसी व्यक्ति को दिया गया आधार संख्या अद्वितीय है और किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं जा सकती”

 

इस फैसले के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सीकरी ने आधार की संवैधानिक वैधता पर फैसले पढ़ने के दौरान कहा कि आधार कार्ड और पहचान के बीच एक मौलिक अंतर है। जैव-मीट्रिक जानकारी संग्रहीत होने के बाद, यह सिस्टम में बनी हुई है। 

 

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता के मामले में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था , मामले की सुनवाई 17 जनवरी को शुरू हुई थी जो 38 दिनों तक चली. आधार से किसी की निजता का उल्लंघन होता है या नहीं, इस मुददे पर पांच जजों की संवैधानिक पीठ को फैसला देना है.आधार की अनिवार्यता के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली,

 संविधान पीठ तय करेगा कि आधार निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है।  ज्ञात हो कि आधार पर फैसला आने के पहले तक  सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा केंद्र व राज्य सरकारों की बाकि सभी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है. इनमें मोबाइल सिम व बैंक खाते भी शामिल थे। 

वेब डेस्क IBC24