अदालत से हिरासत रद्द किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक जेल से रिहा

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अदालत से हिरासत रद्द किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक जेल से रिहा

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  • Publish Date - April 28, 2026 / 09:57 AM IST,
    Updated On - April 28, 2026 / 09:57 AM IST

जम्मू, 28 अप्रैल (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक की लोक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के बाद उन्हें मंगलवार को कठुआ जेल से रिहा कर दिया गया।

मलिक ने कहा कि अब जब उन्हें रिहा कर दिया गया है, वह लोगों के मुद्दों को उठाना जारी रखेंगे।

मलिक के खिलाफ डोडा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पिछले वर्ष आठ सितंबर को जारी किए गए हिरासत आदेश को न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति ने अधिकारियों को ‘‘याचिकाकर्ता-बंदी को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।

मलिक के अधिवक्ता एवं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आज सुबह जेल प्राधिकारियों ने मलिक को रिहा कर दिया।’’

आम आदमी पार्टी नेता की रिहाई के लिए सुबह कठुआ जेल के द्वार खुलते ही दर्जनों लोगों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की, ढोल की थाप पर नृत्य किया और उन्हें फूलों की माला पहनाई।

उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद कहा कि वह लोगों के हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।

मलिक ने पत्रकारों से कहा, ‘‘अब मैं जेल से बाहर आ गया हूं। मुझे न्याय दिलाने के लिए मैं न्यायपालिका का अभार व्यक्त करता हूं। मैं लोगों की समस्याएं उठाता रहूंगा।’’

जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने मलिक की हिरासत को सोमवार को रद्द कर दिया।

मलिक आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं और उन्हें सितंबर में सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था तथा बाद में उन्हें कठुआ जेल में रखा गया था।

उन्होंने 24 सितंबर को उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपनी हिरासत को चुनौती दी और मुआवजे के तौर पर पांच करोड़ रुपये की मांग की।

उच्च न्यायालय ने 23 फरवरी को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

भाषा यासिर अविनाश

अविनाश