अभिषेक आवाज नमूना मामला: पुलिस के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका दूसरी पीठ को सौंपी जाएगी

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अभिषेक आवाज नमूना मामला: पुलिस के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका दूसरी पीठ को सौंपी जाएगी

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  • Publish Date - June 30, 2026 / 08:43 PM IST,
    Updated On - June 30, 2026 / 08:43 PM IST

कोलकाता, 30 जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए कथित धमकीपूर्ण भाषण से जुड़े एक मामले में आवाज का नमूना देने के लिए पुलिस द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका को मंगलवार को दूसरी पीठ को सौंपने का निर्देश जारी किया।

अदालत ने पुलिस के नोटिस पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम आदेश के अनुरोध पर कोई आदेश पारित नहीं किया।

याचिका को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा ताकि इसे किसी दूसरी पीठ को सौंपा जा सके।

न्यायमूर्ति घोष ने पाया कि इसी तरह का एक मामला उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित है, जिसके बाद उन्होंने यह निर्देश जारी किया।

कथित धमकीपूर्ण भाषण से जुड़े मुख्य मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष जारी है।

डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक ने प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने चुनाव प्रचार के दौरान अप्रैल में एक जनसभा में की गई टिप्पणियों को लेकर दर्ज प्राथमिकी के मामले में 21 मई को अभिषेक को 31 जुलाई तक अंतरिम राहत प्रदान की थी।

अदालत ने उस समय अभिषेक को जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं करने का निर्देश दिया था।

भाषा जितेंद्र माधव

माधव

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