मादक पदार्थ तस्करों की मदद करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी: मेघालय पुलिस

मादक पदार्थ तस्करों की मदद करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी: मेघालय पुलिस

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  • Publish Date - July 30, 2025 / 03:03 PM IST,
    Updated On - July 30, 2025 / 03:03 PM IST

शिलांग, 30 जुलाई (भाषा) मेघालय के मादक पदार्थ रोधी कार्य बल (एएनटीएफ) ने लोगों को परामर्श जारी कर कहा कि अगर किसी संपत्ति का इस्तेमाल मादक पदार्थ तस्करों द्वारा किया जाना पाया जाता है तो संबंधित संपत्ति मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

परामर्श में एएनटीएफ प्रमुख और पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक गिरि प्रसाद ने नागरिकों को याद दिलाया कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 25 के तहत, जानबूझकर अपने परिसर या वाहन को मादक पदार्थों की तस्करी के लिए इस्तेमाल करने देना ‘‘अपराध में प्रत्यक्ष संलिप्तता के बराबर दंडनीय अपराध’’ है।

पुलिस अधीक्षक ने बयान में कहा, ‘‘अपना मकान या वाहन किराए पर देने वाले लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको संदेह होता है कि आपकी संपत्ति या वाहन का इस्तेमाल मादक पदार्थ तस्करी या एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अन्य गतिविधि के लिए हो रहा है तो कृपया तुरंत नजदीकी थाने या एएनटीएफ के राज्य कार्यालय को इसकी जानकारी दें।’’

यह चेतावनी ऐसे समय में दी गई है कि जब इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि कुछ लोग बिना सही जांच-पड़ताल किये अपनी संपत्तियां किराये पर देकर अनजाने में मादक पदार्थ नेटवर्क को बढ़ावा दे रहे हैं।

पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और अपनी संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने तथा राज्य के नशा विरोधी अभियान का समर्थन करने के लिए जिम्मेदारी से कार्य करने का आग्रह किया।

भाषा खारी देवेंद्र

देवेंद्र