अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद: सुनवाई स्थगित, सेबी को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर जवाब उपलब्ध कराने को कहा गया

अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद: सुनवाई स्थगित, सेबी को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर जवाब उपलब्ध कराने को कहा गया

अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद: सुनवाई स्थगित, सेबी को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर जवाब उपलब्ध कराने को कहा गया
Modified Date: July 11, 2023 / 04:26 pm IST
Published Date: July 11, 2023 4:26 pm IST

नयी दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद मामले में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से अपना जवाब उपलब्ध कराने को कहा, जिसमें पूंजी बाजार नियामक ने शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर अपने विचार दिए हैं।

सेबी की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि उन्होंने न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गए सुझावों पर सोमवार को अपना ‘सकारात्मक जवाब’ दाखिल किया।

पीठ में प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे। पीठ ने पूछा, ‘‘जांच की क्या स्थिति है?’’

मेहता ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मई में सेबी को अडाणी समूह पर शेयर मूल्यों में छेड़छाड़ के आरोपों में जांच 14 अगस्त तक पूरी करने का समय दिया था और मामले में जांच चल रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘विशेषज्ञ समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसका आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है।’’

पीठ ने कहा कि उसे सेबी का जवाब नहीं मिला है और मामले से जुड़े अन्य कागजात के साथ इसे उपलब्ध कराया जाए, तो उचित होगा।

उसने कहा कि संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कुछ अन्य याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होते ही इस मामले को सुनवाई के लिए लिया जाएगा।

संविधान पीठ उसके समक्ष सूचीबद्ध याचिकाओं पर बुधवार से सुनवाई शुरू कर सकती है।

भाषा वैभव दिलीप

दिलीप


लेखक के बारे में