प्रशासन हुआ सख्त! खुले में शौच-मूत्रत्याग करने वालों पर लगेगा भारी भरकम जुर्माना, सड़क पर कूड़ा फेंकने पर भी रोक

Gorakhpur News : गोरखपुर में प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने कहा है कि सड़क किनारे 'हल्के' होने वाले यानी मूत्रत्याग करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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  • Publish Date - October 10, 2022 / 12:21 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:26 PM IST

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Gorakhpur News : गोरखपुर – गांव और शहर में आज भी लोग खुले में शौच और मूत्रत्याग करने के लिए जाते है। प्रधानमंत्री की योजना सभी के घर शौचालय और जगह-जगह पर सार्वजनिक शौचालय बनवाने के बावजूद लोग बेखौफ खुले में शौच के लिए बाहर जाते है। इसी बीच उत्तरप्रदेश के जिला गोरखपुर में प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने कहा है कि सड़क किनारे ‘हल्के’ होने वाले यानी मूत्रत्याग करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम का प्रवर्तन दल ऐसे लोगों पर नजर रखेगा और कोई गंदगी करता मिला तो उसपर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। टीम मौके पर ही जुर्माना वसूल भी करेगी। नगर निगम के सफाई निरीक्षकों के पास भी जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।

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Gorakhpur News : शहर को साफ रखने के लिए जागरूकता के साथ ही अब सख्ती भी बरती जा रही है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि लगभग सभी सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक शौचालय एवं मूत्रालय निर्मित हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए। बाहर गंदगी फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई घर के सामने खुले में कूड़ा फेंकता है तो उसपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानदारों द्वारा सड़क पर कूड़ा डालने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम बोर्ड से इसका अनुमोदन भी लिया जा चुका है।

खुले में शौच-मूत्रत्याग करने पर : 200 रुपये

आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर : 100 रुपये

फल, सब्जी बेचकर छिलके सड़क पर फेंकने वालों पर : 200 रुपये

सैलूनों द्वारा गंदगी या बाल सड़क पर डालने पर : 200 रुपये

दुकानदार द्वारा खुले में कचरा डालने पर : 250 रुपये

रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर : 500 रुपये

 

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