Chaitanya Baghel Bail : शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल को बड़ी राहत! सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ED की याचिका, इस वजह से जमानत बरकरार

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सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामलों में चैतन्य बघेल को मिली जमानत को चुनौती देने वाली ED और छत्तीसगढ़ सरकार की याचिकाएं खारिज कर दीं। हालांकि, अदालत ने जमानत आदेश में EOW जांच पर की गई कुछ टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया।

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  • Publish Date - July 22, 2026 / 03:30 PM IST,
    Updated On - July 22, 2026 / 03:36 PM IST

Chaitanya Baghel Bail / Image Source : SOCIAL MEDIA

HIGHLIGHTS
  • शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को बड़ी राहत।
  • ED और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका।
  • जमानत बरकरार, लेकिन हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियां हटाईं गईं।

नई दिल्ली :  Chaitanya Baghel Bail :   उच्चतम न्यायालय ने कथित शराब घोटाला मामलों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मिली जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और छत्तीसगढ़ सरकार की अलग-अलग याचिकाएं बुधवार को खारिज कर दीं। Chaitanya Baghel Latest News  हालांकि, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बघेल को जमानत देते समय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया।

अलग-अलग याचिकाएं की थीं दायर

ईडी और पुलिस की ईओडब्ल्यू ने इस मामले तथा इससे जुड़े धनशोधन मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि चैतन्य बघेल इस चर्चित मामले के मुख्य आरोपियों और साजिशकर्ताओं में शामिल हैं Cg Liquor Scam News जबकि उनके वकील ने दलील दी थी कि उच्च न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया था और इस मामले में पिछले दो वर्ष से जांच जारी है।

दो मामलों में दो जनवरी को दी थी जमानत

उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में चैतन्य बघेल को दो जनवरी को जमानत दे दी थी।

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