Allahabad High Court rejects petition to open 22 closed doors in Taj Mahal.

फिलहाल नहीं खुलेंगे ताजमहल में बंद पड़े 22 दरवाजे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

फिलहाल नहीं खुलेंगे ताजमहल में बंद पड़े 22 दरवाजे! Allahabad High Court rejects petition seeking to open 22 closed doors in Taj Mahal.

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:40 PM IST, Published Date : May 12, 2022/4:20 pm IST

प्रयागराज: open 22 closed doors in Taj Mahal ताजमहल में बंद पड़े 22 दरवाजे खोलने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि ताजमहल में बंद पड़े दरवाजे फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से ये दावा किया गया था कि ताजमहल के अंदर भगवान शंकर का मंदिर है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

open 22 closed doors in Taj Mahal याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने बताया कि लखनऊ बेंच का कहना है कि यह मामला न्यायिक नहीं बल्कि विवादास्पद है, आप इस पर डिबेट कर सकते हैं। हमारी 4 अपील थी, पहली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए, दूसरी बंद कमरों को खोला जाए, तीसरी इससे जुड़े एक्ट का पुनर्लेखन और चौथी बेसमेंट में बने वॉल जो बंद हैं उनकी स्टडी करने की इजाज़त दी जाए, इन चारों अपील को ख़ारिज किया गया है। हमें इसपर रिसर्च करने को कहा गया है हमारा अगला क़दम होगा कि हम हिस्ट्री अकादमी को अपरोच करें: रुद्र विक्रम सिंह, याचिकाकर्ता के वकील

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आज अदालत में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता रजनीश सिंह के वकील ने कहा कि देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में सच जानने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने कहा- मैं कई आरटीआई लगा चुका हूं. मुझे पता चला है कि कई कमरे बंद हैं और प्रशासन की ओर से बताया गया कि ऐसा सुरक्षा कारणों की वजह से किया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज जस्टिस डीके उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

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अगर कोई चीज ताजमहल में छिपाई गई, तो सबको जानने का हक है

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि अगर कोई चीज ताजमहल में छिपाई गई है तो उसकी जानकारी जनता को होना चाहिए। वहीं वकील ने कहा कि मैंने औरंगजेब की एक चिट्ठी देखी है जो उसने अपने अब्बा को लिखी थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका तक ही सीमित रहे। आप दरवाजे खोलने के लिए आदेश मांग रहे हैं। आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग कर रहे हैं। इस तरह आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं।

 
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