Anti-Sacrilege Bill Approved in Cabinet: बेअदबी रोधी विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी, धर्मग्रंथों का अपमान करने वालों को हो सकती है आजीवन कारावास, विधानसभा में किया जाएगा पेश

Anti-Sacrilege Bill Approved in Cabinet: बेअदबी रोधी विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी, धर्मग्रंथों का अपमान करने वालों को हो सकती है आजीवन कारावास, विधानसभा में किया जाएगा पेश

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  • Publish Date - July 14, 2025 / 03:58 PM IST,
    Updated On - July 14, 2025 / 04:12 PM IST

Anti-Sacrilege Bill Approved in Cabinet: बेअदबी रोधी विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी / Image Source: file

HIGHLIGHTS
  • पंजाब सरकार ने बेअदबी विरोधी विधेयक को मंजूरी दी
  • दोषियों को पैरोल नहीं देने की व्यवस्था
  • जनता और धार्मिक संगठनों से राय लेकर ही अंतिम मसौदा लागू किया जाएगा

चंडीगढ़: Anti-Sacrilege Bill Approved in Cabinet बेअदबी के कृत्यों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाला एक मसौदा विधेयक सोमवार को पंजाब विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही से पहले यहां कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें मंत्रिपरिषद ने बेअदबी रोधी विधेयक को मंजूरी दे दी।

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Anti-Sacrilege Bill Approved in Cabinet सूत्रों ने बताया कि मसौदा विधेयक में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के कृत्यों के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रस्ताव हो सकता है। उन्होंने कहा कि धर्मग्रंथों के अपमान से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का भी प्रावधान हो सकता है। उन्होंने बताया कि बेअदबी के कृत्यों के दोषियों को पैरोल नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले कहा था कि राज्य सरकार प्रस्तावित कानून के लिए सभी हितधारकों और धार्मिक निकायों की राय लेगी। उन्होंने संकेत दिया कि इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था, ‘‘हम इसका मसौदा तैयार कर रहे हैं। एक कानून बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए हम हितधारकों, धार्मिक संगठनों से बात करेंगे। हम मसौदा कानून (विधानसभा में) पेश करेंगे।’’

मान ने कहा था, ‘‘लेकिन अंतिम मसौदे के लिए हमें समय चाहिए। इसे विधानसभा में पेश करने के बाद हम जनता की राय लेंगे।’’ उन्होंने तब कहा था, ‘‘हम धार्मिक संस्थाओं से बात करेंगे कि कानून कैसा होना चाहिए। हम (मसौदा) विधेयक को जनता के पास ले जाएंगे और किसी भी संशोधन पर उनकी राय लेंगे।’’ न्याय के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, मान ने कहा था कि इन अपवित्र कृत्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कठोर दंड मिलेगा। यह पहली बार नहीं है कि राज्य में बेअदबी के कृत्यों के लिए कड़ी सजा वाला कोई कानून लाया जा रहा है। साल 2016 में, तत्कालीन शिरोमणि अकाली दल-भाजपा सरकार भी विधेयक लाई थी।

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Anti-Sacrilege Bill क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

Anti-Sacrilege Bill एक ऐसा विधेयक है, जिसका उद्देश्य धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी जैसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसके तहत दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।

Anti-Sacrilege Bill में कौन-कौन सी सजाएं प्रस्तावित हैं?

इस विधेयक में आजीवन कारावास, पैरोल नहीं मिलने, और विशेष अदालतों के गठन जैसे प्रावधान शामिल हैं।

क्या Anti-Sacrilege Bill पहले भी पंजाब में लाया गया है?

हां, 2016 में अकाली-भाजपा सरकार ने भी ऐसा ही विधेयक लाने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से उसे रद्द कर दिया गया था।

क्या Anti-Sacrilege Bill तुरंत लागू हो जाएगा?

नहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया है कि जनता और धार्मिक संगठनों की राय लेने के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

क्या Anti-Sacrilege Bill पूरे भारत में लागू होगा?

फिलहाल यह विधेयक सिर्फ पंजाब राज्य के लिए है और राज्य विधानसभा में पेश किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय कानून नहीं है।