पंजाब में बेअदबी रोधी कानून अधिसूचित

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पंजाब में बेअदबी रोधी कानून अधिसूचित

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  • Publish Date - April 20, 2026 / 10:45 PM IST,
    Updated On - April 20, 2026 / 10:45 PM IST

चंडीगढ़, 20 अप्रैल (भाषा) पंजाब सरकार ने सोमवार को ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ को अधिसूचित कर दिया। इस नए कानून में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों के लिए उम्रकैद और 25 लाख रुपये तक के भारी जुर्माने सहित कड़े दंड का प्रावधान है।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा 17 अप्रैल को इस बेअदबी विरोधी कानून को अपनी मंजूरी दिए जाने के बाद आधिकारिक राजपत्र में यह अधिसूचना जारी की गई है।

इस विधेयक को 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को इस अधिसूचना की जानकारी दी।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘यह गुरु साहिब के सर्वोच्च सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए भगवंत मान सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गुरु साहिब की बेअदबी या अपमान के किसी भी कृत्य में शामिल लोगों को सख्त परिणाम भुगतने होंगे।’

कानून के प्रावधानों के अनुसार, जो कोई भी बेअदबी का अपराध करेगा, उसे न्यूनतम सात साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 2 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना होगा।

विधेयक के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति शांति या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के इरादे से आपराधिक साजिश के तहत बेअदबी करता है, तो उसे न्यूनतम 10 साल की कैद होगी, जिसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

भाषा सुमित दिलीप

दिलीप