शिष्या के साथ रेप केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Aasaram sentenced to life imprisonment : एक पूर्व महिला शिष्या द्वारा दायर बलात्कार के मामले में दोषी आसाराम बापू एक ‘आदतन अपराधी’ है।

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  • Publish Date - January 31, 2023 / 03:57 PM IST,
    Updated On - January 31, 2023 / 03:57 PM IST

Aasaram sentenced to life imprisonment

Aasaram sentenced to life imprisonment : नई दिल्ली। आसाराम के लिए कोर्ट द्वारा एक और फैसला आ गया है। आसाराम की पूर्व शिष्या द्वारा उसके आश्रम में रहने के दौरान उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किए जाने के नौ साल से अधिक समय बाद, गांधीनगर की एक अदालत ने सोमवार को स्वयंभू संत को दोषी ठहराया और मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि सत्र अदालत के न्यायाधीश डीके सोनी ने सबूत के अभाव में आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी और अपराध को बढ़ावा देने के आरोपी चार शिष्यों सहित छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

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Aasaram sentenced to life imprisonment : अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को गांधीनगर की एक अदालत के सामने दावा किया कि 2013 में एक पूर्व महिला शिष्या द्वारा दायर बलात्कार के मामले में दोषी आसाराम बापू एक ‘आदतन अपराधी’ है। इस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा और भारी जुर्माना लगाने की मांग की गई है। विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने कहा कि सत्र अदालत के न्यायाधीश डी के सोनी ने सजा की मात्रा पर दलीलें सुनीं और दोपहर साढ़े तीन बजे के लिए अंतिम आदेश सुरक्षित रख लिया।

 

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