असम सरकार के पास निजी मदरसों के नियमन का अधिकार : शिक्षा मंत्री

असम सरकार के पास निजी मदरसों के नियमन का अधिकार : शिक्षा मंत्री

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  • Publish Date - September 21, 2022 / 03:17 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

गुवाहाटी, 21 सितंबर (भाषा) असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार के पास मौजूदा कानून के तहत प्रदेश के सभी निजी मदरसों का नियमन करने का अधिकार है।

कई मदरसा शिक्षकों को आतंकी संगठनों से कथित संबंधों के सिलसिले में गिरफ्तार किये जाने के बाद यह प्रस्ताव चर्चा में है।

पेगू ने कहा, ”हालांकि अभी तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या निजी मदरसों को असम गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2006 के नियंत्रण में लाया जा सकता है।”

यह पूछे जाने पर कि ‘क्या निजी मदरसे भी नियंत्रित होंगे’, मंत्री ने कहा, ”हम अब तक इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारे पास पहले से ही गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की निगरानी के लिए एक अधिनियम है, लेकिन फिलहाल सभी गैर-सरकारी स्कूल इस अधिनियम के तहत नहीं आते हैं।”

मंत्री ने कहा कि सरकार धीरे-धीरे सभी गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों को उनके नियमन और निगरानी के लिए इस मौजूदा अधिनियम के तहत लाने के मकसद से यह कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा, ”ये निजी मदरसे उस श्रेणी में आएंगे या नहीं, हम विधि विभाग के परामर्श से जांच करेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है, लेकिन हम इस पर विचार कर सकते हैं।”

पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि पूरे असम में लगभग तीन हज़ार पंजीकृत और अपंजीकृत निजी मदरसे हैं, जो चार मुख्य मुस्लिम संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

भाषा फाल्गुनी सुरेश

सुरेश