केरल में बलात्कार और हत्या के अपराध में असम के निवासी को मौत की सजा सुनाई गई

केरल में बलात्कार और हत्या के अपराध में असम के निवासी को मौत की सजा सुनाई गई

केरल में बलात्कार और हत्या के अपराध में असम के निवासी को मौत की सजा सुनाई गई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:54 pm IST
Published Date: March 8, 2021 8:22 pm IST

कोच्चि, आठ मार्च (भाषा) केरल में एक अदालत ने करीब तीन साल पहले 61 वर्षीय महिला की बलात्कार के बाद हत्या करने के मामले में असम के 28 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को मौत की सज़ा सुनाई।

परावूर की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने मामले के दोषी को मौत की सजा सुनाई।

अदालत ने कहा कि यह मामला अति दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी में आता है और परिमल साहू (दोषी) को मौत की सजा सुनाई जाती है।

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न्यायाधीश मुरली गोपाल पंडाला ने साहू पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा नोमान सुभाष

सुभाष


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