कोलकाता, पांच अगस्त (भाषा) पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने पिछले महीने की शुरुआत में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कथित कदाचार के मामले में एक मार्शल-सह-सुरक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्रधान सचिव एस. एन. दास की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मार्शल देबब्रत मुखोपाध्याय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू की गई है।
हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि उन पर किस तरह के कदाचार का आरोप है।
नवनिर्वाचित विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन और चार जुलाई को आयोजित किया गया था।
आदेश में कहा गया है कि मुखोपाध्याय अगले आदेश तक निलंबित रहने की अवधि के दौरान नियमानुसार निर्वाह भत्ता पाने के हकदार होंगे।
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सिम्मी नरेश
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