जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़ी दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़ी दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़ी दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
Modified Date: May 30, 2026 / 02:45 pm IST
Published Date: May 30, 2026 2:45 pm IST

श्रीनगर, 30 मई (भाषा) जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थ की तस्करी से प्राप्त धन से कथित तौर पर हासिल की गई लगभग दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर पुलिस ने वर्तमान में जारी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत नशीले पदार्थ से संबंधित गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की कई अचल संपत्ति को जब्त किया है।

प्रवक्ता ने बताया कि पहले मामले में बेमिना थाना ने कथित मादक पदार्थ तस्कर मुदासिर अहमद पीर उर्फ ​​साहिल उर्फ ​​डोगे से संबंधित लगभग 1.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है। डोगे यहां बेमिना की फिरदौस कॉलोनी का निवासी है।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 68एफ(1) के तहत वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि प्राप्त करने के बाद कुर्की की यह कार्रवाई की गई थी।

उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति में दो मंजिला आवासीय मकान और लगभग चार मरला भूखंड शामिल है। उन्होंने कहा कि जांच से पता चला है कि यह संपत्ति मादक पदार्थ की तस्करी से प्राप्त धन से खरीदी गई थी।

श्रीनगर पुलिस ने एक अलग कार्रवाई में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के दिलदार करनाह निवासी कथित मादक पदार्थ तस्कर शफीक अहमद ख्वाजा से संबंधित लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के एक आवासीय भवन और जमीन कुर्क कर ली।

उन्होंने बताया कि यह संपत्ति एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68-एफ के तहत, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21-29 के तहत थाना एम आर गंज में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में कुर्क की गई है।

प्रवक्ता ने कहा कि दोनों मामलों में कुर्की की कार्यवाही उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने और यह साबित करने के बाद की गई कि संपत्ति मादक पदार्थ की तस्करी से प्राप्त धन से अर्जित की गई थीं।

भाषा सुरभि अमित

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