Azam Khan jail: भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खां को तीन साल की जेल, रामपुर अदालत ने सुनाया फैसला

Azam Khan jail: भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खां को तीन साल की जेल, रामपुर अदालत ने सुनाया फैसला

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  • Publish Date - October 27, 2022 / 05:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

Azam Khan jail

Azam Khan jail: भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आजम खां को आज ही रामपुर कोर्ट ने आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और 2 अन्य आरोपियों को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया है।

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खतरे में विधानसभा सदस्यता

Azam Khan jail: सजा होने के बाद सपा विधायक आजम खां की विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है। हालांकि आजम खां के वकीलों की ओर से 2 जमानती अदालत में दाखिल कर दिए गए हैं। जमानत की प्रकिया भी शुरू हो गई है। आजम खां से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत का फैसला मंजूर है। वो बोले मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं और फिर भी 2 पैरों पर चल रहा हूं, देखते हैं आगे क्या होगा। गौरतलब है कि आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे 2 वर्गों में नफरत फैल सकती थी। जिसका वीडियो काफई वायरल हुआ था।

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निशांत मान की कोर्ट में हुआ फैसला

Azam Khan jail: वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट में चली है। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी। इससे पहले, आजम खां ने कोर्ट जाने से पहले कहा था कि फैसले के बाद कुछ कहूंगा।

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