बदायूं, सात दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के बदायूं की एक अदालत ने 15 दिन की दूधमुंही बेटी की हत्या करने के मामले में उसकी मां को शनिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।
इसी साल फरवरी में प्रियंका ने मायके जाकर अपनी नवजात बेटी को तालाब में फेंक दिया था। बाद में बच्ची का शव तालाब से बरामद किया गया।
अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता ऐश्वर्य कुमार ने बताया, ‘इस मामले में महिला के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश रिंकू जिंदल की अदालत ने प्रियंका को दोषी करार दिया है।’
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