मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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  • Publish Date - March 16, 2021 / 11:31 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

रांची, 16 मार्च (भाषा) रांची सिविल कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

भैरव सिंह ने अदालत में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी। घटना के बाद भैरव सिंह ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था। भैरव के अधिवक्ता अभयानंद तिवारी ने कहा कि अब वे जिला जज के यहां जमानत याचिका दाखिल करेंगे।

दरअसल, तीन जनवरी को ओरमांझी में एक युवती के साथ कथित दुष्कर्म के बाद सिर कटी लाश बरामद हुई थी। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी की शाम करीब साढ़े पांच बजे मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की।

इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने मुख्यमंत्री के काफिले की पायलट गाड़ी को रोककर क्षतिग्रस्त कर दिया । रास्ता खाली कराने की कोशिश कर रहे यातायात पुलिस एवं पुलिस बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई थी। हंगामे के बाद मुख्यमंत्री को दूसरे रास्ते से जाना पड़ा था।

इस मामले में प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ पुलिस वाले भी घायल हुए थे। घटना के बाद रांची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने भैरव सिंह को मुख्य आरोपी बनाया है।

भाषा सं रंजन नरेश

नरेश