Ban on Pan Masala: अब नहीं मिलेगा तंबाकू-गुटखा और पान मसाला, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया प्रतिबंध, जानें किस वजह से लिया ये फैसला

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Ban on Pan Masala: अब नहीं मिलेगा तंबाकू-गुटखा और पान मसाला, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया प्रतिबंध, जानें किस वजह से लिया ये फैसला

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  • Publish Date - May 8, 2026 / 10:03 AM IST,
    Updated On - May 8, 2026 / 10:48 AM IST

Ban on Pan Masala | Photo Credit: IBC24 Customize

HIGHLIGHTS
  • झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया
  • आदेश एक वर्ष तक लागू रहेगा
  • उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी

नई दिल्ली: Ban on Pan Masala अगर आप भी पान मसाला खाने के शौकीन है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, झारखंड सरकार में जन-स्वास्थ्य की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।

Ban on Pan Masala जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा, जो किसी भी नाम से बाजार में बेचे जा रहे हों। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने यह फैसला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 की धारा 30(2)(ए) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियमन 2011 के नियम के तहत लिया है।

इसके अलावा ये भी कहा ​गया है कि प्रतिबंध का यह आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान प्रतिबंधित तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पकड़ा जाता है, तो कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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क्या झारखंड में पान मसाला पूरी तरह बैन है?

हां, तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

यह प्रतिबंध कितने समय तक लागू रहेगा?

आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

अगर कोई प्रतिबंधित उत्पाद बेचता पकड़ा गया तो क्या होगा?

कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।