Eid al-Adha 2025: बकरीद पर गाय-ऊंट समेत इन जानवरों की कुर्बानी पर रोक, सरकार ने जारी की एडवाइजरी, उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Eid al-Adha 2025:  दिल्ली सरकार ने बकरीद 2025 को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। बकरीद पर गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित

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  • Publish Date - June 6, 2025 / 11:47 AM IST,
    Updated On - June 6, 2025 / 11:52 AM IST

Eid al-Adha 2025/ Image Credit: Hema Gupta X Handle and freepik

HIGHLIGHTS
  • 7 जून 2025 शनिवार को बकरीद (ईद-उल-अज़हा) मनाई जाएगी।
  • दिल्ली की हेमा गुप्ता सरकार ने बकरीद 2025 को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है।
  • एडवाइजरी में सरकार की ओर से बकरीद पर गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है।

नई दिल्ली: Eid al-Adha 2025: 7 जून 2025 शनिवार को बकरीद (ईद-उल-अज़हा) मनाई जाएगी। दिल्ली की हेमा गुप्ता सरकार ने बकरीद 2025 को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में सरकार की ओर से बकरीद पर गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। इतना ही सरकार की ओर से कहा गया है कि, एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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सरकार की एडवाइजरी का सख्ती से करना होगा पालन : मंत्री कपिल मिश्रा

Eid al-Adha 2025:  बकरीद के लिए सरकार के तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि, ”हम त्योहार मनाने के दौरान किसी भी तरह की अवैध बलि या क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि, दिल्ली सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

इन जगहों पर कुर्बानी पर प्रतिबंध

Eid al-Adha 2025: दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि, सार्वजनिक स्थान, सड़क किनारे या फिर गलियों में कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाया गया है। ईद के दौरान कुर्बानी की प्रक्रिया केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही की जा सकेगी। इसके साथ ही सरकार ने कुर्बानी के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भी पाबंदी लगाई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि, धार्मिक भावना आहत होने या सामाजिक तनाव की स्थिति से बचा जा सके।

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ऊंट और गाय की कुर्बानी पर सरकार ने लगाई लोग

Eid al-Adha 2025:  बता दें कि, दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक ऊंट और गाय की कुर्बानी को अपराध बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि, पशु खाद्य श्रेणी में नहीं आते। यह प्रतिबंध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (1960), पशु परिवहन नियम (1978), और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम (2006) जैसे मौजूदा कानूनों पर आधारित है।

बकरीद पर एडवाइजरी के तहत किन जानवरों की कुर्बानी पर रोक है?

बकरीद पर एडवाइजरी के अनुसार गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर कानूनी प्रतिबंध है।

क्या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी दी जा सकती है?

नहीं, बकरीद पर एडवाइजरी में सड़क, गली या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही दी जा सकती है।

क्या सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो डालना मना है?

जी हां, बकरीद पर एडवाइजरी के तहत सोशल मीडिया पर बलि के दृश्य पोस्ट करना पूरी तरह वर्जित है, ताकि किसी की धार्मिक भावना आहत न हो।

एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम समेत अन्य कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या बकरी और भेड़ की कुर्बानी पर भी रोक है?

नहीं, बकरी और भेड़ की कुर्बानी निर्धारित जगहों पर नियमों का पालन करते हुए दी जा सकती है।