महाराष्ट्र के धर्मांतरण निषेध विधेयक के मसौदे में 60 दिन की नोटिस अवधि और पंजीकरण का प्रस्ताव

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महाराष्ट्र के धर्मांतरण निषेध विधेयक के मसौदे में 60 दिन की नोटिस अवधि और पंजीकरण का प्रस्ताव

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  • Publish Date - March 5, 2026 / 08:08 PM IST,
    Updated On - March 5, 2026 / 08:08 PM IST

मुंबई, पांच मार्च (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को धर्मांतरण निषेध विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसके तहत किसी भी धर्म में परिवर्तित होने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

एक अधिकारी ने विधेयक में दिए गए प्रावधानों के बारे में बताया कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे इससे पहले 60 दिन का नोटिस देना होगा और सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के 25 दिनों के भीतर प्राधिकारी के पास इसे पंजीकृत कराना होगा, अन्यथा इसे अमान्य माना जाएगा।

विधेयक के अनुसार, यदि धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्ति का कोई रक्त संबंधी इस बारे में शिकायत दर्ज कराता है कि यह गैरकानूनी है, तो पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी और जांच करेगी।

विधेयक में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में बलपूर्वक, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे गैरकानूनी धर्मांतरणों से संरक्षण का अधिकार शामिल है।

भाषा शफीक नरेश

नरेश