ग्राहकों के लॉकर में रखे सामान को बैंक नहीं देख सकते: सीतारमण

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ग्राहकों के लॉकर में रखे सामान को बैंक नहीं देख सकते: सीतारमण

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  • Publish Date - March 30, 2026 / 03:59 PM IST,
    Updated On - March 30, 2026 / 03:59 PM IST

नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि ग्राहकों के लॉकर में रखे सामान को बैंक नहीं देख सकते और ना ही उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं क्योंकि इससे बैंकिंग नियमों का उल्लंघन होगा।

सीतारमण लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य किरसन नामदेव के पूरक प्रश्न उत्तर दे रही थीं।

उन्होंने कहा, ‘‘किसी ग्राहक के लॉकर में रखे कीमती सामान पर नजर रखना बैंकिंग नियमों का उल्लंघन है, और बैंक ऐसा नहीं करेंगे।’’

वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी नुकसान की स्थिति में लॉकर धारकों के लिए उनके सामान की क्षति या लॉकर टूटने जैसे मामलों में मानक कवरेज लॉकर के सालाना किराये का 100 गुना तय है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें नहीं पता कि लॉकर के अंदर क्या है। इस आधार पर बीमा कवर नहीं दिया जा सकता। लॉकर टूटने या सामान की क्षति होने पर मुआवजा देने का यही मानक है।’’

उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक लॉकर के सामान की जांच नहीं कर सकते या उसका आकलन नहीं कर सकते, जिस कारण वास्तविक कीमत के आधार पर बीमा देना व्यावहारिक नहीं है।

सीतारमण ने कहा, ‘‘उनमें से हर एक (लॉकर) के लिए अलग-अलग यह मुमकिन नहीं है, इसलिए यह तय किया गया है कि अगर कोई नुकसान होता है, अगर लॉकर टूटने से नुकसान होता है या ऐसा कुछ होता है, तो सालाना किराये का 100 गुना दिया जाएगा।’’

भाषा वैभव सुभाष

सुभाष