बारामूला से लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद की अभिरक्षा पैरोल की याचिका खारिज

बारामूला से लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद की अभिरक्षा पैरोल की याचिका खारिज

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  • Publish Date - March 10, 2025 / 03:27 PM IST,
    Updated On - March 10, 2025 / 03:27 PM IST

नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद की आगामी संसद सत्र में भाग लेने के लिए अभिरक्षा पैरोल का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने याचिका खारिज कर दी और रशीद की नियमित जमानत याचिका पर फैसले के लिये 19 मार्च की तारीख तय की। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

अदालत ने तीन मार्च को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से याचिका पर जवाब देने को कहा था, जिसके बाद दलीलें सुन उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

रशीद की ओर से अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय द्वारा 27 फरवरी को अर्जी दी गई थी और राहत का अनुरोध करते हुए दलील दी कि उनका मुवक्किल एक सांसद हैं और उन्हें उनके सार्वजनिक दायित्व के निर्वहन के लिए आगामी सत्र में उपस्थित होना आवश्यक है।

रशीद को 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए ने 2019 में गिरफ्तार किया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

भाषा धीरज प्रशांत

प्रशांत