बेंगलुरु अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज की

बेंगलुरु अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज की

बेंगलुरु अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज की
Modified Date: June 26, 2024 / 04:55 pm IST
Published Date: June 26, 2024 4:55 pm IST

बेंगलुरु, 26 जून (भाषा) बेंगलुरु की एक अदालत ने कई मामलों में दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

प्रज्वल (33) फिलहाल विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में हैं। एसआईटी प्रज्वल पर लगे यौन अपराधों के आरोपों की जांच कर रही है।

हालिया लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले प्रज्वल की कई वीडियो क्लिप प्रसारित हुई थीं।

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भाषा जितेंद्र नेत्रपाल

नेत्रपाल


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