Bhawna Sharma Jaipur News who arrested Jaipur Police. filed 16 FIR of Rape on boyfriend

Bhawna Sharma Jaipur News: इस युवती से प्यार करना मतलब तय है रेप का मामला दर्ज होना, अब तक नप चुके हैं एक दर्जन से अधिक आशिक

Bhawna Sharma Jaipur News: इस युवती से प्यार करना मतलब तय है रेप का मामला दर्ज होना, अब तक नप चुके हैं एक दर्जन से अधिक आशिक

Edited By :   Modified Date:  May 20, 2024 / 04:18 PM IST, Published Date : May 20, 2024/4:18 pm IST

जयपुर: Bhawna Sharma Jaipur News महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े कानून बनाए हैं, बावजूद इसके ऐसे मामलों में कमी नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर कई महिलाएं ऐसी हैं ​जो इन कानूनों का गलत उपयोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए करते हैं। ऐसा ही एक मामला जयपुर से सामने आया है, जहां रेप के आरोप में फंसाने की कोशिश करने वाली युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर​ लिया है। बताया जा रहा है कि युवती अब तक प्यार का झांसा देकर एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करा चुकी है। फिलहाल युवती को वकील की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

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Bhawna Sharma Jaipur News दावा किया जा रहा है कि जिस महिला ने वकील के खिलाफ भी अलग अलग थानों में दुष्कर्म के केस दर्ज करवाए उसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम है भावना शर्मा। खुलासा है कि आरोपित महिला दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के 14 अलग-अलग केस दर्ज करवा चुकी है। सामने आई खबर के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 8 मई को एडवोकेट नितिन मीना ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया।

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दर्ज शिकायत के मुताबिक भावना शर्मा नाम की आरोपित महिला ने वकील के साथ दोस्ती बढ़ाकर शादी का दबाव डाला, फिर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे की मांग की और कहा कि इससे पहले भी उसने कई लोगों पर ऐसे मुकदमें कराए हैं। नितिन मीना पर ज्योति नगर थाने में भी भावना शर्मा ने दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज करवा रखा है।

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वकील की शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने भावना शर्मा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने भावना शर्मा को रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब तक जाांच में ये बात सामने आई है कि भावना शर्मा ने साल 2016 से लेकर 2024 तक यानी करीब आठ साल के दौरान 14 मुकदमे दर्ज करवाए है। आरोपित महिला पर गुरुग्राम में कोर्ट दुष्कर्म के झूठे केस में कार्रवाई के लिए लिख चुकी है। महिला की तरफ से दर्ज करवाए गए मामलों में पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट भी दाखिल कर चुकी है।

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स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट फॉर क्राइम्स अगेस्ट वूमेन एडीशनल डीसीपी गुरु शरण राव ने जांच में भावना शर्मा को दोषी माना है। पैसों के लेनदेन के ऑनलाइन और कई सबूत भी हासिल किए हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब आईपीसी की धारा 388 यानी मौत या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का आरोप लगाने की धमकी देकर जबरन वसूली और 504 यानी जिस मामले में किसी व्यक्ति पर IPC 504 लगाई जाती है उसे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है और गिरफ्तारी के लिए न्यायालय की अनुमति लेनी होती है, ये धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया है।

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