पटना। बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला लिया है। नीतिश सरकार ने ये घोषणा की है। अगले साल 2019 में होने के मद्देनज्र बिहार सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बता दें कि एक विशेष रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 17 मई और 5 जून के पारित आदेशों के संदर्भ में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से एक सलाह मिलने के बाद ऐसा किया गया है। खास बात ये है कि एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक ऐसी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेशों के तहत होगी।
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इससे पहले 5 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का फैसला आने तक एससी-एसटी को कानून के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण देने पर लगी रोक को हटा दिया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि जब तक संविधान पीठ इस पर अंतिम फैसला नहीं ले लेती है, तब तक सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन कर सकती है।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए एएसजी मनिंदर सिंह ने कहा था कि कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसलों के चलते ये प्रमोशन रुके हुए थे। कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए अन्य सभी मुकदमों को एक साथ कर दिया, अब इनकी सुनवाई संविधान पीठ कर रही है।
वेब डेस्क, IBC24