BJP MLA Raju Kumar Singh: भाजपा के इस दिग्गज विधायक को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, 25 लाख का जुर्माना भी लगाया, नए साल की पार्टी में की थी ये बड़ी गलती

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BJP MLA Raju Kumar Singh: दिल्ली की अदालत ने भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग में महिला की मौत के मामले में 4 साल की सजा सुनाई है।

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  • Publish Date - July 4, 2026 / 05:14 PM IST,
    Updated On - July 4, 2026 / 05:33 PM IST

BJP MLA Raju Kumar Singh/Image Credit: IBC24.in

HIGHLIGHTS
  • बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है।
  • कोर्ट ने 2018 में हर्ष फायरिंग में महिला की मौत से जुड़े मामले में ये सजा सुनाई है।
  • कोर्ट ने विधायक राजू सिंह पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

BJP MLA Raju Kumar Singh: नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को बिहार से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 में हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में चार साल की साधारण कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सजा का मुख्य हिस्सा मौखिक रूप से सुनाया। उन्होंने कहा, “दोषी को आईपीसी की धारा 304 भाग दो के तहत चार साल की साधारण कैद और शस्त्र अधिनियम के तहत 2 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई है।”

पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

न्यायाधीश गोगने ने कहा कि बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सिंह, पीड़ित के परिवार वालों को 25 लाख रुपये का मुआवज़ा भी देंगे। इससे पहले शुक्रवार को, सिंह ने अदालत से उन्हें परिवीक्षा पर रिहा करने का आग्रह किया था। उन्होंने दलील दी कि उनकी किसी की जान लेने की कोई मंशा नहीं थी और एक जन-प्रतिनिधि के तौर पर उनका अब तक का रिकॉर्ड बेदाग रहा है। (BJP MLA Raju Kumar Singh) सिंह (56) को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-दो (गैर-इरादतन हत्या) और लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन से जुड़े शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।

फार्महाउस में हर्ष फायरिंग में हुई थी महिला की मौत

यह मामला यहां फतेहपुर बेरी के एक फार्महाउस में नव वर्ष के जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। अदालत ने छह जून को सुनाए गए 97 पन्नों के आदेश में कहा था, “त्योहारों या खुशी के मौकों पर फायरिंग करना एक ऐसी बुराई है, जिससे हमारे देश में अक्सर लोगों की जान चली जाती है।”

पार्टी में मेहमान के रूप में शामिल हुई थी मृतका

BJP MLA Raju Kumar Singh: अदालत ने कहा था, ‘‘यह मामला भी इसी तरह की एक घटना का उदाहरण है, जिसमें बिहार के कई बार विधायक रह चुके आरोपी राजू कुमार सिंह द्वारा 31 दिसंबर 2018 और एक जनवरी 2019 की दरमियानी रात को नव वर्ष की पार्टी में कथित तौर पर लापरवाही से की गई हर्ष फायरिंग के कारण एक अतिथि की मौत हो गई। अन्य आरोपियों ने कथित रूप से घटना से जुड़े सबूत मिटाए।’’ अदालत ने उसके समक्ष पेश सबूतों का उल्लेख करते हुए कहा था कि यह साबित हो गया है कि कई गवाहों ने सिंह की पहचान की और उन्होंने ही वह गोली चलाई थी, जिससे अर्चना गुप्ता की मौत हुई।

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विधायक राजू कुमार सिंह को किस मामले में सजा सुनाई गई है?

भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 में दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में नववर्ष पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल की साधारण कैद की सजा सुनाई गई है।

विधायक राजू कुमार सिंह को अदालत ने कितनी सजा और जुर्माना दिया है?

अदालत ने विधायक राजू कुमार सिंह को आईपीसी की धारा 304 भाग-2 के तहत चार साल की साधारण कैद, शस्त्र अधिनियम के तहत दो महीने की कैद और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

विधायक राजू कुमार सिंह मामले में पीड़ित कौन थी?

इस मामले में नववर्ष पार्टी में मेहमान के रूप में शामिल हुई अर्चना गुप्ता की हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी।

विधायक राजू कुमार सिंह ने अदालत में अपनी सफाई में क्या कहा था?

विधायक राजू कुमार सिंह ने अदालत से परिवीक्षा (Probation) पर रिहा करने की मांग करते हुए कहा था कि उनकी किसी की जान लेने की मंशा नहीं थी और जनप्रतिनिधि के रूप में उनका रिकॉर्ड बेदाग रहा है।

विधायक राजू कुमार सिंह मामले में अदालत ने हर्ष फायरिंग को लेकर क्या टिप्पणी की?

अदालत ने कहा कि त्योहारों और खुशी के अवसरों पर हर्ष फायरिंग एक गंभीर सामाजिक बुराई है, जिसके कारण अक्सर लोगों की जान चली जाती है। अदालत ने ऐसे मामलों पर सख्ती बरतने की आवश्यकता भी बताई।