एनसीआर में बिल्डरों-बैंकों की साठगांठ: न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने दर्ज कीं 22 प्राथमिकियां

एनसीआर में बिल्डरों-बैंकों की साठगांठ: न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने दर्ज कीं 22 प्राथमिकियां

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  • Publish Date - July 30, 2025 / 03:46 PM IST,
    Updated On - July 30, 2025 / 03:46 PM IST

नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एनसीआर में मकान खरीददारों से धोखाधड़ी के लिए बिल्डरों और बैंकों के बीच साठगांठ से संबंधित मामले की जांच करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत 22 प्राथमिकी दर्ज की हैं।

सीबीआई ने अपनी अलग-अलग प्राथमिकियों में जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, सुपरटेक और आइडिया बिल्डर्स को नामजद किया है।

सीबीआई ने बताया कि एजेंसी की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में भारतीय स्टेट बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जैसे बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के नाम भी शामिल हैं।

सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की है। पीठ ने एजेंसी को विभिन्न बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ की जांच की अनुमति दी थी।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश