इमारत हादसा: अदालत ने भवन मालिक के बेटे, पीजी संचालक और ठेकेदार को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
इमारत हादसा: अदालत ने भवन मालिक के बेटे, पीजी संचालक और ठेकेदार को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत ढहने के मामले में गिरफ्तार भवन मालिक के बेटे, पीजी संचालक और एक ठेकेदार को बुधवार को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी।
दिल्ली पुलिस ने रविवार को हुई घटना के संबंध में पूछताछ के लिए आरोपियों की तीन दिन की हिरासत का अनुरोध किया था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट कौतुक भारद्वाज ने भवन मालिक के बेटे महेश गुप्ता, पीजी संचालक सुधांशु और ठेकेदार सनोज को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा।
गुप्ता को उनकी दो दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया। वहीं, अन्य दोनों आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत में पेश किया गया।
सुधांशु के वकील ने दावा किया कि ‘‘मीडिया ट्रायल’’ के कारण जांच प्रभावित हो रही है, जिसके बाद कार्यवाही बंद कमरे में हुई।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मीडियाकर्मियों को अदालत कक्ष से बाहर जाने का निर्देश दिया।
जांच के दौरान ‘हॉस्टल डेज’ पीजी का संचालन करने वाले दो कारोबारी साझेदारों में से एक सुधांशु को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस के अनुसार, भवन मालिक के बेटे महेश ने अगस्त 2025 में इस इमारत को सुधांशु और उसके कारोबारी साझेदार शुभम त्यागी को पट्टे पर दिया था। इसके बाद दोनों ने इस परिसर में ‘हॉस्टल डेज’ नाम से पेइंग गेस्ट (पीजी) का संचालन शुरू किया।
त्यागी फिलहाल फरार है।
सोमवार को अदालत ने भवन मालिक 81 वर्षीय हरिराम, जो भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त सार्जेंट हैं, और उनकी 75 वर्षीय पत्नी उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं, उनके 52 वर्षीय बेटे महेश को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।
सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर को एक इमारत गिर गई थी। इस इमारत का इस्तेमाल छात्रों के लिए पीजी के रूप में किया जा रहा था। इमारत के मलबे से 12 लोगों को निकाला गया था जिनमें से सात लोगों की मौत हो गई थी और पांच अन्य ज़ख्मी हैं।
भाषा
शफीक पवनेश
पवनेश

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