नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन में किसी भी प्रकार की बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने के लिए ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971’ में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इससे वंदे मातरम् को राष्ट्रगान जन गण मन के समान वैधानिक सुरक्षा मिल जाएगी। वर्तमान कानून में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान को किसी भी प्रकार के अपमान से सुरक्षा प्राप्त है।
कानून के अनुसार, राष्ट्रध्वज या संविधान को जलाने, फाड़ने, अपवित्र करने, रौंदने या राष्ट्रगान के दौरान जानबूझकर बाधा डालने पर तीन साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि संसद की मंजूरी के बाद संशोधन लागू होने पर वंदे मातरम् के गायन में जानबूझकर बाधा डालना भी अपराध होगा।
भाषा जोहेब पवनेश
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