कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इकबालपुर हिंसा के सिलसिले में याचिका दायर करने की अनुमति दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इकबालपुर हिंसा के सिलसिले में याचिका दायर करने की अनुमति दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इकबालपुर हिंसा के सिलसिले में याचिका दायर करने की अनुमति दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:06 pm IST
Published Date: October 11, 2022 2:52 pm IST

कोलकाता, 11 अक्टूबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दक्षिण-पश्चिम कोलकाता के इकबालपुर इलाके में सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में एक याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने बताया कि विषय को बुधवार को सुनवाई के लिए पेश किये जाने की संभावना है।

न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने उनके समक्ष विषय का उल्लेख किए जाने के बाद नबेंदु कुमार बंदोपाध्याय को याचिका दायर करने की अनुमति दी।

अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम मोमिनपुर-इकबालपुर इलाके में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि इलाके में दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है जो बुधवार तक जारी रहेगी।

अधिकारियों ने बताया कि हिंसक झड़पों में सात पुलिसकर्मी घायल हो गए।

भाषा फाल्गुनी सुभाष

सुभाष


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