CDSCO Advisory Regarding Painkillers and Antibiotics: डॉक्टर की पर्ची के बिना खा लेते हैं ये दवाई, तो किडनी हो सकता है खराब, इन दवाओं के इस्तेमाल को लेकर CDSCO ने जारी की एडवाइजरी

CDSCO Advisory Regarding Painkillers and Antibiotics: डॉक्टर की पर्ची के बिना खा लेते हैं ये दवाई, तो किडनी हो सकता है खराब, इन दवाओं के इस्तेमाल को लेकर CDSCO ने जारी की एडवाइजरी

CDSCO Advisory Regarding Painkillers and Antibiotics: डॉक्टर की पर्ची के बिना खा लेते हैं ये दवाई, तो किडनी हो सकता है खराब, इन दवाओं के इस्तेमाल को लेकर CDSCO ने जारी की एडवाइजरी

CDSCO Advisory Regarding Painkillers and Antibiotics: डॉक्टर की पर्ची के बिना खा लेते हैं ये दवाई, तो किडनी हो सकता है खराब, इन दवाओं के इस्तेमाल को लेकर CDSCO ने जारी की एडवाइजरी /image: AI Generated

Modified Date: September 23, 2026 / 09:35 am IST
Published Date: September 23, 2026 9:29 am IST
HIGHLIGHTS
  • CDSCO ने दवाओं के गलत इस्तेमाल पर चेताया
  • बिना सलाह दवा लेना किडनी के लिए खतरनाक
  • NSAIDs और एंटीबायोटिक पर सख्ती

नई दिल्ली। CDSCO Advisory Regarding Painkillers and Antibiotics: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने आम जनता, स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों, दवा विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को दर्द निवारक तथा एंटीबायोटिक (Painkillers and Antibiotics) दवाओं के बेहिसाब इस्तेमाल के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इनके अनुचित इस्तेमाल से किडनी की गंभीर बीमारी (Kidney Disease Risk) और इससे जुड़ी अन्य जटिलताओं का खतरा हो सकता है।

CDSCO Latest Update दवा नियामक ने 21 सितंबर को जारी एक परिपत्र में नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाओं (एनएसएआईडी) और एंटीबायोटिक दवाओं के तर्कसंगत, सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल की अपील की। इसने डॉक्टर की पर्ची की अनिवार्यता (Medicine Without Doctor Prescription) का कड़ाई से पालन करने और रोगाणुरोधी दवाओं के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि देश में दवाओं का आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होता है।

डॉक्टर की देखरेख में ही लिया जाना चाहिए एंटीबायोटिक दवाएं

CDSCO Advisory Regarding Painkillers and Antibiotics सीडीएससीओ ने कहा कि एनएसएआईडी और एंटीबायोटिक समेत सभी दवाएं केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या विशेषज्ञ चिकित्सक की पर्ची पर ही बेची और वितरित की जा सकती हैं। सीडीएससीओ ने कहा कि संभावित जोखिमों को देखते हुए एनएसएआईडी और एंटीबायोटिक सहित विभिन्न दवाओं को औषधि नियमावली, 1945 की अनुसूची जी, एच, एच1 और एक्स के तहत रखा गया है, जिन्हें केवल उचित चिकित्सकीय देखरेख में ही लिया जाना चाहिए।

बार-बार या लंबे समय तक न लें दर्द निवारक और एंटीबायोटिक

नियामक ने कहा कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं अनुसूची एच1 में आती हैं और इन पर चेतावनी दर्ज होती है कि बिना चिकित्सकीय सलाह इनका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। सीडीएससीओ ने आम जनता को सलाह देते हुए कहा कि दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाओं को ‘बिना चिकित्सकीय सलाह के बिना सोचे समझे, बार-बार या लंबे समय तक’ नहीं लिया जाना चाहिए।

CDSCO Advisory Regarding Painkillers and Antibiotics सीडीएससीओ ने दवा विक्रेताओं और वितरकों को अनुसूची एच और एच1 की दवाओं की बिक्री संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रण अधिकारियों को जागरुकता फैलाने तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

 

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लेखक के बारे में

सवाल आपका है... 9 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कई मीडिया संस्थानों में अपना योगदान दिया है. इन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर की डिग्री ली है.