कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मतगणना केंद्र बदलने के खिलाफ तृणमूल उम्मीदवार की याचिका खारिज की

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मतगणना केंद्र बदलने के खिलाफ तृणमूल उम्मीदवार की याचिका खारिज की

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  • Publish Date - April 30, 2026 / 09:05 PM IST,
    Updated On - April 30, 2026 / 09:05 PM IST

कोलकाता, 30 अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जावेद अहमद खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निर्वाचन आयोग (ईसी) द्वारा कस्बा विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना केंद्र को बदलने के फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग के फैसले में कोई गैर-कानूनी बात नहीं है।

अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने यह फैसला लिया है कि मतगणना केंद्र आमतौर पर जिला मुख्यालय में होने चाहिए और केवल असाधारण परिस्थिति में ही, उचित कारणों के आधार पर उप-संभागीय मुख्यालय पर मतगणना की इजाजत दी जा सकती है।

मतगणना केंद्र को गीतांजलि स्टेडियम से विहारीलाल कॉलेज में स्थानांतरित किए जाने में कोई गैर-कानूनी बात नहीं होने का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने खान की याचिका खारिज कर दी। खान तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लगातार चौथी बार इस क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं।

भाषा वैभव

वैभव