कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल में सभी दुर्गा पूजा पंडालों को प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित करने का आदेश दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल में सभी दुर्गा पूजा पंडालों को प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित करने का आदेश दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल में सभी दुर्गा पूजा पंडालों को प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित करने का आदेश दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: October 19, 2020 11:44 am IST

कोलकाता, 19 अक्टूबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि कोविड-19 के प्रसार पर काबू के लिए राज्य भर के सभी दुर्गा पूजा पंडालों को प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित किया जाए।

न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी आगंतुक को पंडाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अदालत ने आदेश दिया कि छोटे पंडालों के लिए प्रवेश द्वार से पांच मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे जबकि बड़े पंडालों के लिए यह दूरी 10 मीटर होनी चाहिए।

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पीठ ने कहा कि बैरिकेडों पर प्रवेश निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि आयोजन समितियों से जुड़े सिर्फ 15 से 25 लोगों को ही पंडालों में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

भाषा अविनाश उमा

उमा


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